Term Insurance Tax Benefit 2024: टैक्स का बेनिफिट प्राप्त करें

Term Insurance Tax Benefit | term insurance tax benefit section | term insurance tax benefit under section | term life insurance tax benefit | term insurance premium tax benefit

Table of Contents

Full Information of Term Insurance Tax Benefit

Term Insurance Tax Benefit 2024:- हेलो दोस्तों !! आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते है। आप सभी लोग अच्छे होंगे । आज हम बात करेंगे।इस लेख में, हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के आयकर लाभ की व्याख्या करते हुए, यह देखा जा सकता है कि इसमें दो प्रमुख आयकर लाभ होते हैं:

प्रीमियम पर कर छूट: term insurance premium tax benefit आपको प्रीमियम भुगतान पर आयकर का छूट मिलता है। भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, आप अपनी आयकर की दायित्व सीमा तहत टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को दावा कर सकते हैं। इसके तहत, आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार प्रीमियम भुगतान की राशि का दावा करके आपकी ग्रॉस आय को कम किया जा सकता है।

मृत्यु लाभ पर कर मुक्ति: टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जब आपका नामित व्यक्ति मर जाता है, तो उसके प्राप्त कर्ता को मृत्यु लाभ मिलता है। इस मृत्यु लाभ की राशि पर आयकर द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत मृत्यु लाभ को कर मुक्त करता है। हालांकि, यह आयकर मुक्ति केवल उस स्थिति में होती है जब आपकी प्रीमियम की राशि नियमित रूप से निर्धारित सीमा के अंदर होती है।

इसलिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रीमियम पर कर छूट के रूप में आयकर लाभ देती है और मृत्यु लाभ पर कोई कर नहीं लिया जाता है। कृपया ध्यान दें कि आयकर नियम और विनियम समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए विशेष परामर्श के लिए आपको व्यावसायिक वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।

Term Insurance Tax Benefit क्या होती है?

जब आप अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करते हैं, तो आप उस प्रीमियम पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। यह कर छूट आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत उपलब्ध होती है। इसके तहत, आप अपनी ग्रॉस आय को कम करने के लिए प्रीमियम भुगतान की राशि का दावा कर सकते हैं।

धारा 80C की सीमा के अंतर्गत, आपको वार्षिक आयकर रूपीयों की राशि में से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की राशि जोड़ सकते हैं। इस राशि को दावा करने से आपकी आयकर की दायित्व सीमा में उच्चतम 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब है कि इस प्रीमियम राशि की रकम पर आपको कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा और यह आपकी कुल आय से कटेगी।

कृपया ध्यान दें कि कर छूट और आयकर नियम समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं और इसलिए व्यावसायिक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना अच्छा होगा।

Term Insurance Tax Benefit

Term Insurance Tax Benefit लाभ पर है?

Term Insurance Tax Benefit एक आयकर लाभ है जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के मृत्यु लाभ को कवर करता है। जब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आपका नामित व्यक्ति मर जाता है, तो आपको मृत्यु लाभ मिलता है। इस मृत्यु लाभ पर आपको किसी भी प्रकार का आयकर भुगतान नहीं करना पड़ता है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, इस मृत्यु लाभ को कर मुक्त किया जाता है। धारा 10(10D) के तहत, आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के मृत्यु लाभ पर प्राप्त की गई राशि को किसी भी प्रकार के कर के लिए नहीं घोषित किया जाता है।

यह मतलब है कि जब आपका नामित व्यक्ति मरता है और आप मृत्यु लाभ प्राप्त करते हैं, तो आपको इस लाभ पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण आयकर लाभ है जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

टर्म इंश्योरेंस कुछ मामलों में कर लाभ प्रदान करता है। टर्म इंश्योरेंस के कर लाभ के संबंध में यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

  • प्रीमियम भुगतान पर कर कटौती: टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है (प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन)। यह कटौती व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और पुरानी कर व्यवस्था के तहत आने वाले करदाताओं के लिए उपलब्ध है।
  • मृत्यु लाभ पर कर छूट: पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी द्वारा प्राप्त मृत्यु लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत कर-मुक्त है। इसका मतलब यह है कि नामांकित व्यक्ति को प्राप्त पूरी बीमा राशि कर से मुक्त है। हालाँकि, यह छूट केवल तभी लागू होती है जब भुगतान किया गया वार्षिक प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक न हो। यदि यह इस सीमा से अधिक होता है, तो छूट बीमा राशि के 10% तक सीमित होगी।
  • उत्तरजीविता या परिपक्वता के लिए कोई कर लाभ नहीं: टर्म बीमा पॉलिसियाँ कोई परिपक्वता या उत्तरजीविता लाभ प्रदान नहीं करती हैं। जैसे, परिपक्वता राशि पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है क्योंकि शुद्ध टर्म प्लान के मामले में कोई परिपक्वता राशि नहीं है।
  • विशिष्ट स्थितियों के लिए अतिरिक्त कर लाभ: टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियाँ विशिष्ट स्थितियों जैसे गंभीर बीमारी कवरेज या दुर्घटना मृत्यु लाभ या विकलांगता राइडर्स जैसी सवारियों के लिए अतिरिक्त कर लाभ भी प्रदान कर सकती हैं। ये लाभ विशिष्ट शर्तों के अधीन हैं और प्रचलित कर कानूनों के अनुसार हैं।
  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर कानून और विनियम परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर टर्म इंश्योरेंस कर लाभों के संबंध में नवीनतम और वैयक्तिकृत सलाह के लिए एक योग्य कर सलाहकार या वित्तीय पेशेवर से परामर्श लें।
Term Insurance Tax Benefit

Importenta links : term insurance premium tax benefit

Term Insurance Tax benefit के सामान्य प्रश्न उत्तर

प्रश्न.1 क्या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर की गई प्रीमियम पर कर का छूट उपलब्ध है?

उत्तर – जी हां, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर चुकाई गई प्रीमियम की राशि के लिए आपको कर का छूट प्राप्त हो सकती है। यह कर छूट भारतीय कारोबारी प्रमुखों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर विभाजन 80C के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये तक उपलब्ध हो सकती है। यह कर छूट आयकर विभाग की स्वीकृति पर उपलब्ध होती है।

प्रश्न.2 क्या मेरे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जीवित रहने का लाभ है?

उत्तर – नहीं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ऐसा लाभ नहीं होता है जो जीवित रहने के बाद प्राप्त होता है। यह केवल मृत्यु की स्थिति में नियमित कर देता है।

प्रश्न.3 क्या मैं अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर चुकाने वाली प्रीमियम को आयकर का छूट दावा कर सकता हूं और व्यावसायिक वार्षिक आय को कम कर सकता हूं?

उत्तर – हाँ, आप अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर चुकाने वाली प्रीमियम को आयकर का छूट दावा कर सकते हैं। आयकर विभाग के तहत धारा 80C के अंतर्गत, आप प्रीमियम की राशि का दावा करके आय को कम कर सकते हैं।

प्रश्न.4 क्या मेरे परिवार को टर्म इंश्योरेंस के दायित्व संबंधी वित्तीय लाभ पर कर देना होगा?

उत्तर – नहीं, जब आप के पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और आप इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो आपके नामित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में आयातकर विभाग द्वारा कर के अधीन अपार्थ के लिए कोई वित्तीय लाभ का कर देने की जरूरत नहीं होगी।

ध्यान दें कि यह सामान्य जानकारी है और आपकी विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। कर नियम और विनियम बदल सकते हैं, इसलिए आपको अपनी वित्तीय परामर्शक या कर सलाहकार से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

Conclusion

इस प्रकार, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर कर छूट के लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। यह आपको प्रीमियम पर कर छूट के रूप में दावा करने और Term Insurance Tax benefit के रूप में आय को कम करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। तारीख के साथ कर नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए वित्तीय परामर्शक या कर सलाहकार की सलाह लेना हमेशा उचित होगी।

Note:- प्यारे मित्रों आज आपको हमने इस आर्टिकल के माध्यम से term insurance premium tax benefit की जानकारी प्रदान की है | अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की समस्या या परेशानी करनी पड़ती है तब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारी टीम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करेगी हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो

धन्यवाद!!

Official website

Leave a Comment